कोरोना रिपोर्ट के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश
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मुजफ्फरनगर। मतगणना के लिए प्रत्याशी और एजेंट को आरटीपीसीआर अथवा रेपिट एंटीजेंट टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग वेक्सीनेशन का कोर्स पूरा करा चुके हैं उन्हें भी एंट्री दी जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को 48 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर अथवा रैपिट एंटीजेन्ट टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट देनी होगी। इसके उपरांत मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से जांच, थर्मामीटर से जांच कराने के उपरांत स्वस्थ पाये जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जहां दवाई के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेंगे।
मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होगी। मतगणना कक्ष में सामाजिक दूरी उपयुक्त वैंटीलेशन-खिड़कियों, पखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा। मतगणना केंद्रों को मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व एवं पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जायेगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड 19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जायेगी। विजय जलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जलूस नहीं निकालेगा।