यदि किसी ने अपने वाहनों को चुनाव के लिए प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एआरटीओ की ओर से अधिग्रहीत किए गए वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश तामील करा दिए गए हैं। वाहन स्वामियों को निर्धारित तिथि में अपने वाहनों को बताए गए स्थानों पर भेजने के आदेश दिए गए हैं।
जिले में प्रथम चरण में 11 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान स्थलों पर ले जाने और वापस लाने के लिए भारी संख्या में वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अधिकारियों, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। 10 फरवरी को पोलिंग और पुलिस पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। उप संभागीय परिवहन विभाग ने चुनाव के लिए 1170 वाहनों का अधिग्रहण किया है।
इस संबंध में एआरटीओ की ओर से सभी वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश तामील कराए जा चुके है। आदेश में संबंधित वाहनों को निर्धारित तिथि और स्थानों पर अपने वाहनों को पहुंचाने के निर्देश वाहन स्वामियों को दिए गए है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यातायात राजीव कुमार बंसल ने बताया कि चुनाव के लिए 500 बस व मिनी बसें, 200 कार-टैक्सी-मैक्स आदि तथा 470 ट्रक समेत कुल 1170 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। सभी वाहन स्वामियों को निर्धारित स्थान और तारीख पर अपने वाहनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि यदि किसी ने वाहन उपलब्ध नहीं कराया तो ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।