संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने बिना अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र नर्सिंग होम का नवीनीकरण न करने के लिए निर्देशित किया है।
इस मामले में सीएमओ ने आदेश जारी कर सभी नर्सिंग होम सहित सीएचसी और पीएचसी का विद्यु़त सुरक्षा आडिट किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
जनपद में संचालित नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और सीएचसी एवं पीएचसी आदि में अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। इस मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की ओर से आदेश जारी किये गए हैं। जिसके सापेक्ष सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया ने अधिनस्थ चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी सीएचसी और पीएचसी में विद्युत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाएं।
विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर निजी नर्सिंग होम से दि क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आने वाले उपबंधों को पूरा कराया जाए।जिसके तहत मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक महानिदेशक विद्युत सुरक्षा की ओर से जांच कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सीएमओ ने इस मामले में निर्देशित किया है प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले संचालक की ओर से अग्निशमन और विद्युत सु़रक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।