नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत के मामले में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा-188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार कर रहे हैं।
सांसद हरेंद्र मलिक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल की ओर से दाखिल आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। बचाव पक्ष ने अब सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपियों का प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया था। प्रकरण की सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
परिवाद में पूर्व मंत्री सुरेश राणा, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, श्यामपाल, बिट्टू, एमएलसी अशोक कटारिया, साध्वी प्राची, वीरेंद्र सिंह, यशपाल पंवार, नृसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी, कल्लू, योगेश, सचिन, रविंद्र मिंटू और शिव कुमार नामजद किए गए।