तितावी थाना क्षेत्र के गांव से पांच साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
तितावी थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी तीन मई 2019 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। आठ मई 2019 को आरोपी बागपत के बसा टीकरी निवासी अमित उर्फ सोनू के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया।