मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड की गायब मूल पत्रावलियों के बजाए फोटो कॉपी के आधार पर साक्ष्य कराने के मामले में बचाव पक्ष ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। प्रकरण की सुनवाई के लिए अब सात अगस्त की तिथि तय की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने प्रकरण की सुनवाई की।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने लिखित में आपत्ति जताते हुए कहा कि फोटो कॉपी के आधार पर साक्ष्य नहीं होने चाहिए।