फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रामपुर तिराहा कांड : पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई, अदालत ने लिया ये फैसला

Mon, 20 Mar 2023 09:08 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

रामपुर तिराहा कांड : अदालत में पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च नियत कर दी है।
विज्ञापन
अदालत
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेजे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी राकेश कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के कारण मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च नियत कर दी है।

विज्ञापन


मुजफ्फरनगर में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात शक्ति सिंह की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए नियत थी। 

यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar : योगी जी... मुझे माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, बदमाश ने थाने में किया सरेंडर

उत्तराखंड़ संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग ने बताया कि आरोपी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सीबीआई ने 10 मार्च को हरियाणा से गिरफ्तार किया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं बाद में बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता धारा सिंह ने सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल की। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख नियत कर दी।

यह भी पढ़ें: UP: गैंगस्टर को था एनकाउंटर का डर, थाने पहुंच किया सरेंडर, भविष्य में अपराध न करने की खाई कसम

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें