मुजफ्फरनगर के छपार में 12 साल पहले घर से बुलाकर युवक नोमान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि तीन जून 2011 को छपार निवासी नोमान को उसके साथी युवक घर से बुलाकर ले गए थे। नोमान ने परिजनों को बताया था कि बाइक खरीदने के लिए वह 35 हजार रुपये लेकर भी जा रहा है। रात के समय वह घर नहीं लौटा। चार जून को नोमान की लाश जंगल में पड़ी मिली।