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Muzaffarnagar: आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना दोषमुक्त

Tue, 13 Jan 2026 05:34 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर

सार

मुजफ्फरनगर में 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

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मतदान के अगले दिन ककरौली पहुंचे थे पूर्व सांसद कादिर राना। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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बिना अनुमति जनसभा कराने का था आरोप
बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री सईदुज्जमां के समर्थन में फक्करशाह चौक पर बिना अनुमति जनसभा कराई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभा में मौजूद पदाधिकारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

 
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कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना के साथ ही सादिक शमीम, काला, अहसान और सलीम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपी बरी
प्रकरण की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
 
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