मतदान के अगले दिन ककरौली पहुंचे थे पूर्व सांसद कादिर राना।
- फोटो : अमर उजाला
मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
बिना अनुमति जनसभा कराने का था आरोप
बताया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री सईदुज्जमां के समर्थन में फक्करशाह चौक पर बिना अनुमति जनसभा कराई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभा में मौजूद पदाधिकारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।