यह घटना शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के चंधेड़ी रोड पर हुई। अधेड़ व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू से छेड़खानी शुरू कर दी थी। पुत्रवधू ने इस हरकत का कड़ा विरोध किया। जब आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो गुस्से में आकर पुत्रवधू ने ब्लेड से उसके गुप्तांग पर हमला कर दिया।
इस हमले में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को पहले एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, फिर सीएचसी लाया गया। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया घटना के संबंध में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नाबालिग से अश्लील हरकतें, आरोपी को पांच साल कारावास
पॉक्सो न्यायालय प्रथम ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और अश्लील हरकतें करने के दोषी को पांच साल कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर एक ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त शाहिद मेरठ के सिवालखास का निवासी है। यह मामला थाना शाहपुर में 2018 में दर्ज किया गया था। आरोपी अपने पास काम करने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। बड़ौत रोड से लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचना की। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
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