मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए दिल्ली के युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड जमा करने के बाद पीड़िता को 12 हजार क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।