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Muzaffarnagar News: रालोद विधायक को 15 दिन की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया, ये था पूरा मामला

Wed, 21 Dec 2022 06:09 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने रालोद विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जानिए पूरा मामला क्या था।
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रालोद विधायक अनिल कुमार। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव 2017 के नामांकन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुरकाजी सुरक्षित सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार को 15 दिन का कारावास और एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ अपील के लिए विधायक ने एक माह का समय मांगा। अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।

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बसपा प्रत्याशी के तौर पर अंकित विहार निवासी अनिल कुमार 21 जनवरी 2017 को करीब सवा सौ समर्थकों और ढोल, नगाड़ों और लाउडस्पीकार के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। सिविल लाइन थाने के एसआई बाबू लाल ने सिटी मजिस्ट्रेट से प्रकरण की लिखित शिकायत की। इसके बाद अदालत में धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया।  

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प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफटीसी के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने प्रकरण की सुनवाई की। बुधवार को पुरकाजी विधायक अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। सजा के बाद बचाव पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माह का समय मांगा। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है, जिससे विधायक को राहत मिली।

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