खतौली क्षेत्र के गांव के पेंटर सूरज सैनी (23) की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी सोनू उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। मृतक सूरज के खिलाफ आकाश ने अपनी पत्नी के यौन उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सूरज के जेल से छूटने के बाद वारदात अंजाम दी गई।