शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के हरसाना गांव के रहने वाले हैं। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष ने 20 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि किशोरी अपने घर से घेर में कपड़े धोने के लिए गई थी। इस दौरान गांव में रिश्तेदारी में आए दोनों आरोपी किशोरी को पास के ही ईख के खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। आरोपी कपिल और उसके बाल अपचारी साथी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दोनों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी दोस्त हैं। दोनों की पीड़िता के घर के पास ही रिश्तेदारी थी, जिसमें उनका आना जाना था।