संवाद न्यूज एजेंसी
चरथावल। चरथावल के पब्लिक स्कूल में चौकीदार राजू हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहन की गैंगस्टर के मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर कर की है। इससे पहले हाईकोर्ट से आरोपी को हत्या और पुलिस मुठभेड़ मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई के कारण जेल से रिहाई नहीं हो पा रही थी।
थाना क्षेत्र के गांव किशनपुरा माजरा निवासी बिजली मैकेनिक मोहन और उसके रिश्तेदार नितिन उर्फ नीतीश पर कस्बे के रोहाना रोड़ स्थित पब्लिक स्कूल के चौकीदार राजकुमार उर्फ राजू की हत्या का आरोप है। पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी।
तीनों मामलों में सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हुई। बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। गैंगस्टर के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि हत्या और पुलिस मुठभेड़ के अलावा आरोपी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हैं।
इन दोनों मुकदमों में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है लेकिन पुलिस ने इसके बाद गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर दी। तीन मई से आरोपी मोहन जिला कारागार में बंद है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके अलावा सह आरोपी छपार के गांव तेजलहेड़ा निवासी नितिन उर्फ नीतीश को तीनों मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।