मुजफ्फरनगर। छह साल पहले भोपा थाना क्षेत्र में किशोरी को घर से नोएडा ले जाकर अपने साथ रखने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
पीड़िता को आरोपी 14 दिसंबर 2019 को घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों इधर-उधर तलाश किया लेकिन पीड़िता बरामद नहीं हुई। दो दिन बाद आरोपी छोटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने सात माह बाद पीड़िता को नोएडा से बरामद किया था। पांच जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। आरोपी पर मंगलवार को दोष सिद्ध हुआ। दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।