फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कवाल कांड में अदालत में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद और विधायक

विज्ञापन
विज्ञापन
कवाल कांड : अदालत में पेश नहीं हुए पूर्व सांसद और विधायक
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के विरोध में खालापार के शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पांच आरोपी कोर्ट में पेश हुए। पूर्व सांसदों सहित पांच अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में अब आरोप तय करने के लिए 27 जनवरी की तारीख नियत की है।
विज्ञापन

कवाल कांड को लेकर साढ़े छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद के अलावा असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण के मामले में शासन से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अब इस मामले की सुनवाई यहां एडीजे-चार कोर्ट में चल रही है। इस मामले में आरोप तय करने के लिए 16 जनवरी की तारीख लगी थी। बृहस्पतिवार को असद जमा एडवोकेट, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए। अन्य आरोपी पूर्व सांसद कादिर राना, सईदुज्जमां, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, मौलाना जमील अहमद और सलमान सईद कोर्ट में पेश नहीं हुए। सभी आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण अदालत ने इस मामले में आरोप तय नहीं किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि अब अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए 27 जनवरी की तारीख नियत की है। बताते चले कि इस मामले में पूर्व सांसद सईदुज्जमां और उनके बेटे सलमान सईद के गैर जमानती वारंट भी हो चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें