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Muzaffarnagar News: जगबीर सिंह हत्याकांड में चार्ज होगा संशोधित

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उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री योगराज की याचिका मंजूर
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इस मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी है आरोपी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री योगराज सिंह की याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने घटनास्थल के बिंदु पर विचारण न्यायालय को चार्ज संशोधित करने के आदेश पारित किए है।
करीब 20 साल पूर्व थाना भौराकलां चौधरी जगबीर सिंह हत्या हुई थी। इसमें भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आरोपी है। प्रकरण जिले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-पांच में विचाराधीन है। मुकदमे के सुनवाई अंतिम चरण में है।
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सत्र परीक्षण के दौरान में वादी योगराज सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के विरुद्घ लगाए गए चार्ज को दोषपूर्ण बताया था। वादी का कहना था कि चार्ज में घटना का स्थान सही नहीं दर्शाया गया है। पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के बाद वादी की अर्जी निरस्त कर दी थी।
इसके बाद योगराज सिंह ने आदेश के विरूद्घ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय में वादी की ओर से अधिवक्ता विवेक महेश्वरी ने पैरवी की। दूसरी ओर, आरोपी चौधरी नरेश टिकैत की ओर नियुक्त अधिवक्ता ने खंडपीठ के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायामूर्ति शेखर कुमार यादव ने वादी की याचिका स्वीकार की।
निचली अदालत को आरोपी नरेश टिकैत के विरूद्ध लगाए चार्ज को घटनास्थल के बिंदु पर संशोधित करने के लिए आदेशित किया। साथ ही केस का निस्तारण जल्द करने के लिए कहा। वादी के अधिवक्ता विवेक महेश्वरी ने बताया उनके द्वारा पेश किए गए तर्क को सही मानते हुए वादी की याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति ने आरोपी पर पुन: चार्ज आरोपित करने के आदेश विचारण न्यायालय को दिए है।
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ये था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।
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