सहारनपुर जनपद के देवबंद में बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसलिए डीजे संचालक अनुमति लेकर ही निर्धारित मानकों का पालन करते हुए कम आवाज में डीजे बजाएं। तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन साल की जेल होगी।
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सोमवार को कोतवाली परिसर में सीओ रामकरन सिंह और निरीक्षक सिराजुद्दीन ने डीजे संचालकों की बैठक में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सीओ ने डीजे संचालकों को हिदायत दी की रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी अपराध है। इस दौरान ऐसा कोई भी गाना नहीं बजाया जाएगा, जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही तीन साल की जेल भी होगी। निरीक्षक सिराजुद्दीन ने भी डीजे संचालकों को प्रशासन के निर्धारित नियमों के अनुसार कारोबार करने और बिना अनुमति के डीजे नहीं बजाने की हिदायत दी।