फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ तीन साल की होगी जेल, अफसरों ने दिए सख्त निर्देश

Tue, 13 Sep 2022 05:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

तेज आवाज में डीजे बजाने पर जर्माने के साथ तीन साल की सजा भी होगी। अधिकारियों ने डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। 
विज्ञापन
सहारनपुर पुलिस। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सहारनपुर जनपद के देवबंद में बिना अनुमति के डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसलिए डीजे संचालक अनुमति लेकर ही निर्धारित मानकों का पालन करते हुए कम आवाज में डीजे बजाएं। तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन साल की जेल होगी।

विज्ञापन


सोमवार को कोतवाली परिसर में सीओ रामकरन सिंह और निरीक्षक सिराजुद्दीन ने डीजे संचालकों की बैठक में अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सीओ ने डीजे संचालकों को हिदायत दी की रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी अपराध है। इस दौरान ऐसा कोई भी गाना नहीं बजाया जाएगा, जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

यह भी पढ़ें: खुशखबर: जिले में बनेगा मां शाकंभरी देवी कॉरिडोर, श्रद्धालुओं को मिलेगा बड़ा फायदा, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही तीन साल की जेल भी होगी। निरीक्षक सिराजुद्दीन ने भी डीजे संचालकों को प्रशासन के निर्धारित नियमों के अनुसार कारोबार करने और बिना अनुमति के डीजे नहीं बजाने की हिदायत दी।

यह भी पढ़ें: Meerut: मुंह में कपड़ा ठूंसकर महिला को मारने का प्रयास, तड़पती रही विवाहिता, पति व सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें