मुजफ्फरनगर। डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करनी होती है। इसके लिए अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं हो 13 विकल्प प्रयोग किए जा सकते हैं। बुधवार को मतदान केंद्रों पर यह पहचान पत्र दिखाने होंगे।
मतदाता पहचानपत्र के विकल्प के तौर पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से निर्गत स्मार्ट कार्ड पहचान के लिए मान्य होगा। इसके अलावा पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड भी मान्य होंगे।