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Muzaffarnagar News: बड़कली के सामूहिक हत्याकांड में हाईकोर्ट से 10 आरोपी दोषमुक्त

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- चर्चित मीनू त्यागी समेत पांच की उम्रकैद बरकरार, 14 साल पहले आठ की हुई थी हत्या
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- तीन साल पहले सेशन न्यायालय से दो महिलाओं समेत 16 को हुई थी सजा

मुजफ्फरनगर। जिले के बहुचर्चित बड़कली के सामूहिक हत्याकांड में सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाने वाली एक महिला समेत 10 दोषियों को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। कुख्यात विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी समेत पांच दोषियों की अपील खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

करीब 14 साल पहले साजिशन ट्रक हादसा दर्शाकर बधाई खुर्द निवासी रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों सहित आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में चार जुलाई 2022 को अपर सत्र न्यायालय ने महिला ममता और मीनू त्यागी समेत 16 दोषियों को उम्रकैद और 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने सेशन कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजप्रताप तिवारी एवं सौमित्रा दयाल सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई की।
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निचली अदालत से दोषी हरबीर सिंह, बाॅबी त्यागी उर्फ विनीत त्यागी, अनिल, शुभम, विदित, ममता, लोकेश, विनोद, मनोज और प्रमोद की अपील मंजूर करते हुए दोषमुक्त कर दिया। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर हैं। हाईकोर्ट ने दोषी मीनू त्यागी, रविंद्र, धर्मेंद्र, बबलू उर्फ अजय शुक्ला और बॉबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा की अपील निरस्त करते हुए सजा बरकरार रखी है।
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