मुजफ्फरनगर। मिलावटी शराब के मामले में गैंगस्टर के दोषी को अदालत ने दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय (गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी काशिफ सेख ने फैसला सुनाया।
सितंबर वर्ष 2019 को इमरान निवासी कुंगरपट्टी सुजडू आदि कई आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि नौशाद निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली का एक संगठित गिरोह था। इसी गैंग के इमरान सहित कई आरोपी क्षेत्र में यूरिया से तैयार मिलावटी शराब तैयार कर विक्रय करते थे। तत्कालीन एसओ ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया। इस प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में हुई। इमरान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। बाकी आरोपियों की पत्रावली पृथक चल रही है।