अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। जेल में मोबाइल बरामद होने के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को जमानत मिल गई है। धोखाधड़ी के मामले में राहत नहीं मिलने के कारण अभी राना को जेल से बाहर आने के लिए इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है।
पूर्व विधायक से 25 मार्च की रात जिला कारागार में चेकिंग के दौरान जेलर राजेश कुमार ने मोबाइल बरामद किया। इस मामले में उनके खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जेलर ने राना पर धमकाने का आरोप भी लगाया था। जांच के बाद पूर्व विधायक को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।
एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पूर्व विधायक का जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जमानत स्वीकृत कर ली गई है। मोबाइल प्रकरण में राना को राहत मिल गई है।