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सांसद के नाम से कॉल करने वाले छात्रों की जमानत मंजूर

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सांसद के नाम से फोन करने वाले छात्रों की जमानत मंजूर
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मुजफ्फरनगर। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद डॉ संजीव बालियान के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रमुख सचिव व ऊर्जा विभाग के एमडी को फोन कॉल कर ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट से मंजूर कर ली गईं हैं। हालांकि 35-35 हजार के दो जमानती पेश किए जाने के बाद ही जेल से उनकी रिहाई हो पाएगी।
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करीब एक माह से प्रदेश के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय व ऊर्जा विभाग के एमडी को पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद डॉ संजीव बालियान के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर ट्रांसफर-पोस्टिंग की सिफारिशें की जा रहीं थीं। मामलेे का खुलासा तब हुआ, जब आरोपियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी को सांसद बनकर कॉल की। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जनपद पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिसमें सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जिला बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव रठौड़ा निवासी हर्षवर्द्धन उर्फ मुन्ना और विकास उर्फ विक्की को जाट कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से वह मोबाइल व सिम कार्ड भी बरामद किया था, जिससे फर्जी फोन कॉल की जा रहीं थीं। पूछताछ के बाद विगत सात अक्तूबर को दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। जमानत पर सुनवाई एडीजे कोर्ट में हुई, जिसमें आरोपियों के अधिवक्ता जसबीर सिंह ने उनकी जमानत अर्जी दाखिल की। अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपी छात्रों की जमानत मंजूर कर ली।
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