दहेज हत्या में पति समेत छह दोषी करार
मुजफ्फरनगर। दहेज की खातिर विवाहिता की जिंदा जला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति समेत छह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख लगाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खतौली कोतवाली पर मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव नंगलामल निवासी सुशील कुमार पुत्र जयप्रकाश ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बहन निशा की शादी खतौली कोतवाली के गांव मढर्कीमपुर निवासी सौरभ के साथ हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर तीन अक्तूबर 2008 की रात में ससुराल वालों ने निशा पर केरोसिन छिड़क़ कर जिंदा जला कर हत्या कर दी। सुशील ने पति सौरभ, ससुर देवेंद्र, ननद सुमन, ज्योति, जेठ गौरव और चचिया ससुर मेघराज सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे शबिस्ता आकिल के न्यायालय एफटीसी-4 हुई। एडीजीसी अनोद बालियान ने कोर्ट में दस गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दहेज के लिए निशा की हत्या करने में सौरभ, देवेंद्र, सुमन, ज्योति, गौरव, मेघराज सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
दस साल से जेल में है पति सौरभ
मुजफ्फरनगर। निशा हत्याकांड में उसका पति सौरभ बीते दस साल से जेल में बंद है। हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत मंजूर नहीं हुई थी।