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गोतस्करी- गैंगस्टर के आरोपी की 67.20 लाख की संपत्ति कुर्क

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मुजफ्फरनगर, मीरापुर। गांव संभलहेडा निवासी गोकशी, गोतस्करी व गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शातिर अपराधी की शुक्रवार को 67.20 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। एसडीएम व सीओ जानसठ ने राजस्व टीम के साथ यह कार्रवाई की। कुर्क संपत्ति पर प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया हैं।
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शुक्रवार दोपहर डीएम मुजफ्फरनगर चन्द्र भूषण सिंह के आदेश पर जानसठ एसडीएम (न्यायिक) अभिषेक कुमार, सीओ भोपा गिरजा शंकर त्रिपाठी, तहसीलदार जानसठ संजय सिंह, राजस्व निरीक्षक अनुज शर्मा, प्रभारी राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार, लेखपाल रविन्द्र कुमार, अरविंद कुमार, संजीव शर्मा, थाना प्रभारी मीरापुर दिनेश कुमार कई थानों की फ़ोर्स के साथ गांव संभलहेड़ा पहुंचे। इस टीम ने गांव निवासी मीरापुर थाने के गौतस्करी व गैंगस्टर के आरोपी इकबाल पुत्र सईद की 67.20 लाख की संपत्ति कुर्क की। इससे पहले गांव में मुनादी कराई और कुर्क संपत्ति के बाहर प्रशासन का नोटिस बोर्ड लगा दिया। कुर्क की हुई संपत्ति में 33 पशु सहित अन्य सामान शामिल है।
सीओ भोपा गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इकबाल पर मीरापुर थाने में गोतस्करी व गोकशी के छह मुकदमे दर्ज है। वह थाने का गैंगस्टर अपराधी हैं। उसने अवैध कार्य कर संपत्ति अर्जित की थी। बिजनौर व फलावदा में भी उस पर गोतस्करी व गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल थाना फलावदा से एक मुकदमे में वांछित चल रहा हैं। शुक्रवार को डीएम के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्की की गई है। एसडीएम व सीओ ने संपत्ति कुर्क कर तहसीलदार के सुपुर्दगी में दे दी हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए थे। अधिकारियों ने सभी लोगों को इकबाल के अपराधों की जानकारी दी।
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