अदालत ने आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।