मुजफ्फरनगर। नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में दोषी को पांच साल कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो-1 मंजुला भलोटिया ने फैसला सुनाया।
प्रकरण में दोषी जमात अली फुगाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। 13 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चार साल की पीड़िता के पिता का कहना था कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की है। वारदात के वक्त पीड़िता की मां दुकान पर गई हुई थी। अभियुक्त ने घर में घुसकर मासूम के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान घर लौटी उसकी मां ने देख लिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ब्यूरो