मुजफ्फरनगर। शामली की जलालाबाद नगर पंचायत के लिपिक विनोद कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में 14 साल बाद दोषी संविदा सफाई कर्मचारी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 की पीठासीन अधिकारी रेखा सिंह ने फैसला सुनाया।
नगर पंचायत जलालाबाद के लिपिक विनोद कुमार ने पांच मार्च 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उन्हें अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति लेने के निर्देश दिए।
जब वह उपस्थिति ले रहा था तभी आरोपी शिव कुमार ने उसके हाथ से रजिस्टर लेकर फाड़ दिया। जब वह अधिशासी अधिकारी को इस संबंध में बताने जा रहा था, तब पीछे से संदीप कुमार ने डंडे व चाकू से प्रहार कर दिया।
आरोप लगाया था कि गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी शिव कुमार की पत्रावली अलग कर दी, जिस पर सुनवाई जारी है। मंगलवार को आरोपी संदीप कुमार पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो