शामली के ऊंचा गांव में जमीन की रंजिश के मामले में हुए झगड़े के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि कैराना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव में 29 मई 2010 को जमीन की रंजिश में नीरज और जयप्रकाश पर पड़ोस के ही कृष्णपाल ने अपने बेटे सचिन और रविंद्र के साथ मिलकर हमला बोल दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।