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UP: कोर्ट का फैसला, 21 साल बाद पूर्व विधायक शाहनवाज राना दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषमुक्त

Wed, 16 Nov 2022 09:58 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : कोर्ट ने 21 साल बाद पूर्व विधायक शाहनवाज राना दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिए हैं।
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फाइल फोटो। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक एवं उद्यमी शाहनवाज राना चर्चित दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 21 साल बाद दोषमुक्त करार दिए गए हैं। दिल्ली की दो युवतियों ने राना समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-चार ने फैसला सुनाया। 

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थाना सिविल लाइन में दिल्ली निवासी युवती ने पांच अक्तूबर 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि उन्हें दिल्ली से मुजफ्फरनगर बुलाया गया था। जब वह मुजफ्फरनगर पहुंची तो यहां मीनाक्षी चौक के करीब शाहनवाज राना ने उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। 

पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक राना और उनके दो साथी खालापार निवासी इमरान और सरताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राना मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे। 
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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-चार में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आफताब कैसर का कहना है कि साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक और अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। 

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