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यूपी: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, हरिद्वार में की थी दरिंदगी, गैंगस्टर के दोषी को दो साल का कारावास

Wed, 27 Sep 2023 06:06 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : किशोरी से दरिंदगी के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, गैंगस्टर के दोषी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। उधर, गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के बिनौली खेड़ा गांव का युवक पीड़िता को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने नौ फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। बुधवार को अदालत ने सुनील पर दोष सिद्ध किया। दोषी को दस साल कैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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गैंगस्टर के दोषी को दो साल का कारावास
गैंगस्टर के आठ साल पुराने मुकदमे में दोषी को अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि 14 मई 2015 को बुढ़ाना के पीड़ित जहीर ने क्षेत्र के ही सफीपुर पट्टी निवासी राजा उर्फ रियाजुदीन के खिलाफ दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित को बार-बार कॉल किए जाने पर पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ रियाजुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। विवेचना तत्कालीन एसओ कुशल पाल ने की। अदालत ने आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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