मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया। उधर, गैंगस्टर के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के बिनौली खेड़ा गांव का युवक पीड़िता को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले गया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने नौ फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।