मुजफ्फरनगर। छपार में मारपीट के आरोपी ने अदालत में 27 साल बाद जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए अलग-अलग धाराओं में दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
छपार में अभियुक्त सुरेंद्र सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या प्रथम की पीठासीन अधिकारी आकांक्षा गर्ग ने की। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में 27 साल बाद जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बुजुर्ग है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। अदालत ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के अलावा धारा 323, 324, 504, 506 में पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के दूसरे अभियुक्त महेंद्र व चुन्नीलाल पहले ही जुर्म स्वीकार कर चुके थे। ब्यूरो