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अधिक वसूली का पैसा 15 दिन में दिलाएंगे सीएमओ

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अधिक वसूली का पैसा 15 दिन में दिलाएंगे सीएमओ
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मुजफ्फरनगर। कोविड हॉस्पिटल में निर्धारित दरों से हुई अधिक की वसूली का पैसा ईवान हॉस्पिटल को मरीजों के परिजनों को 15 दिन के अंदर लौटाना होगा। इस संबंध में समिति ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीमएओ को पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला स्तर पर कोविड प्रकरणों की सुनवाई के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, एडीएम प्रशासन अमित कुमार और मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी हैड आरके ठकराल को शामिल किया गया था। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान बनाए गए कोविड हॉस्पिटल में सरकार द्वारा निर्धारित रेटो से अधिक की वसूली मरीजों के परिजनों से की गई।
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इस समिति के सामने आठ मरीजों जरीना, आकाश गोयल, दीपक कुमार, प्रेरणा गंभीर, अंजली सोम, राजलक्ष्मी, राजेश, सुरेश के परिजनों ने समिति के सामने शिकायत की कि उनसे ईवान हॉस्पिटल में निर्धारित दरों से अधिक वसूले गए हैं। समिति के सामने सभी शिकायतकर्ता पेश हुए और अपने कागजात समिति को दिए, जिसमें वसूले गए पैसे के बिल आदि शामिल हैं।
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समिति ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों से अस्पताल द्वारा वसूल किए गए पैसे और शासन की दरों का परीक्षण कराया, जिसमें अंतर साफ मिला। आठ मरीजों से ही निर्धारित दरों से 14 लाख 85 हजार अधिक वसूले गए। समिति के सदस्य एडीएम प्रशासन ने बताया कि पैसा वापस कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सीएमओ को 15 दिन में सभी मरीजों के परिजनों को पैसा वापस कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 15 दिन में पैसा वापस नहीं होता है, तो तहसील से रिकवरी के आधार पर पैसा वापस कराया जाएगा।
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