वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा वापस हो गया। शासन ने गत वर्ष इस मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था। अब एसीजेएम द्वितीय के अदालत ने भी इस मुकदमे को वापस करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम के साथ कई सपा नेता भी इस मुकदमे में नामजद थे।
वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में खतौली विधानसभा सीट से प्रमोद प्रत्याशी सपा प्रत्याशी थे। प्रत्याशी के समर्थन में खतौली नगर पालिका परिसर में एक चुनावी रैली को अखिलेश यादव ने संबोधित किया था। ली गई अनुमति से अधिक समय तक रैली का आयोजन हुआ। जिस पर खतौली पुलिस ने अखिलेश यादव, तत्कालीन सपा प्रत्याशी प्रमोद त्यागी, राजकुमार यादव, शाहिद अखलाक, संजय सिंह आदि कि खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की धारा 171 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
तभी ये यह मुकदमा लंबित चला आ रहा था। गत वर्ष राज्य सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था। शासन के आदेश पर अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मुकदमा वापस लिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने की प्रार्थना की थी। यह मुकदमा एसीजेएम द्वितीय जितेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को कोर्ट ने मामला वापस लिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।