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Muzaffarnagar News: मांडला के साकर की हत्या में देवर-भाभी पर दोष सिद्ध

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मुजफ्फरनगर। पुरकाजी के मांडला गांव में अवैध संबंधों का विरोध करने पर मजदूर साकर (36) की हत्या के मामले में पत्नी आसिया और भाई सुहैल पर दोष सिद्ध हुआ। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की अदालत में पेशी हुई। विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार तालियान ने फैसले के लिए 13 अक्तूबर नियत की है।
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मांडला गांव निवासी साकर छह जून को संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। पुरकाजी थाने में भाई असलम ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी पत्नी आसिया और भाई सुहैल से शक के आधार पर पूछताछ की तो हत्या की वारदात खुली। 15 जून को दोनों ने गांव में ही निर्माणाधीन घर के गड्ढे से साकर का शव बरामद कराया।
जांच में सामने आया कि छह जून की रात को साकर ने देवर-भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर विरोध किया। दोनों ने मिलकर चुनरी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट में चल रही है। बृहस्पतिवार को दोनों पर दोष सिद्ध हुआ।
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आसिया ने लगाया फंदा...खींचता चला गया सुहैल
मुजफ्फरनगर। पकड़े जाने पर छह जून की रात देवर-भाभी ने हत्या की योजना बनाई। आसिया ने उसके गले में चुनरी से फंदा डाला और सुहैल ने खींचा था। इसके बाद शव को खाट से हटाकर घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोनों ने पुलिस को साकर की लाश बरामद कराई थी। जब साकर का शव मिला तो उसके गले में काले रंग की चुन्नी बंधी थी।

इस तरह साबित किया गया मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया कि साकर के शव पर मिट्टी लगी थी और गले में मिली चुनरी पर भी मिट्टी लगी थी। पुलिस ने मिट्टी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा है। शव और चुन्नी पर लगी मिट्टी एक जगह की ही साबित हुई थी। दोनों आरोपी जेल में हैं और बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई।
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