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गबल में बैंक के कैशियर को तीन साल की सजा

Tue, 01 Dec 2015 12:39 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गोपाल तिवारी की कोर्ट ने बैंक से पौने दो लाख रुपये का गबन करने वाले कैशियर को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गोपाल गुप्ता के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक नई मंडी की शाखा में दस साल पहले वर्ष 2005 में तत्कालीन कैशियर सोमपाल ने 1.78 लाख रुपये का गबन किया था।

जांच के दौरान गबन का मामला सामने आया। तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक स्वामीदीन वर्मा ने इस संबंध में कैशियर सोमपाल के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में गबन की धारा 409 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था।
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यह मुकदमा एसीजेएम द्वितीय गोपाल तिवारी की कोर्ट में चला। पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने कैशियर को दोषी पाया। सोमवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें कैशियर सोमपाल को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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