मुजफ्फरनगर। अदालत ने पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी मंसूरपुर क्षेत्र के गांव सिंधावली के इनाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई की।
यह मामला 23 जनवरी की रात चरथावल क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ से जुड़ा है। मुठभेड़ में इनाम पुलिस की गोली से घायल होने के बाद गिरफ्तार हुआ था।
पुलिस को मुखबिर से चोरी की भैंसों और अवैध हथियारों के साथ बदमाशों के गुजरने की सूचना मिली थी। पुलिस ने नाकाबंदी की, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनाम घायल हो गया।
पुलिस ने घायल इनाम को मौके से पकड़ा। उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और 2000 रुपये नकदी मिली। उसके साथी शाहनूर को भी गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी मोहम्मद आमिल फरार हो गया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की एक भैंस भी बरामद हुई।
बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। ब्यूरो