मुजफ्फरनगर। रुड़की रोड पर पकड़े गए नकली खाद बनाने के प्रकरण में आरोपी हापुड़ के अशोक कुमार गोयल की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-चार के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने सुनवाई की।
जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने 23 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि हापुड़ निवासी अशोक कुमार गोयल एवं अन्य सह अभियुक्त नकली खाद बना रहे थे। इसके अलावा ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का भी प्रयोग किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को 27 सितंबर को जेल भेजा गया था। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली है।