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Muzaffarnagar News: पूर्व प्रधान के दो पुत्रों समेत चार की अग्रिम जमानत खारिज

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मुजफ्फरनगर/चरथावल। अदालत ने पावटी के पूर्व प्रधान शराफत त्यागी के दो पुत्रों समेत चार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला सेशन न्यायाधीश अजय कुमार ने सुनवाई की। वादिया ने पावटी खुर्द निवासी पूर्व प्रधान शराफत और दो पुत्रों लियाकत और लताफत एवं दो भतीजे शाहनवाज और के अलावा इनाम, नाजिम और आसिम आदि के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें गांव की पार्टीबाजी के कारण आरोपियों पर वादिया एवं उसके परिवार से रंजिश रखने का आरोप है।
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आरोप है 10 जून वर्ष 2022 समय करीब 9.30 बजे रात्रि में आरोपियों ने वादिया के घर घुसकर मारपीट एवं महिला से छेड़छाड़ की। प्रकरण में परिवाद दर्ज कराया गया। 28 अक्तूबर 2024 को अदालत ने पांच आरोपियों को तलब किया। एक पूर्व प्रधान शराफत की हत्या 10 जून 2022 हो गई थी। इस केस का सत्र परीक्षण अदालत में विचाराधीन है। चार आरोपी लियाकत उर्फ गुड्डू, लताफत, शादाब और शाहनवाज ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने चारों आरोपियों को कोई राहत नहीं दी। अर्जी को निरस्त कर दिया गया।
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