मुजफ्फरनगर। अदालत ने दधेडू खुर्द की महिला राशन डीलर ममता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। धांधली की वीडियो वायरल होने के बाद पांच अगस्त को नायब तहसीलदार सदर की मौजूदगी में गांव की राशन की दुकान पर टीम ने चेकिंग की थी।
पूर्ति निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव दुकान पर कई अनियमितताएं मिली। 67 उपभोक्ताओं के लिखित में बयान दर्ज किए गए। दुकान से स्टॉक से कम राशन पाया गया। दुकान का संचालन पति से कराने, केवाईसी के नाम पर धन वसूल करने आदि कई तरह के आरोप लगाए गए। आपूर्ति निरीक्षक ने उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में मुकदमा कायम कराया गया था। वर्तमान में पुलिस विवेचना कर रही है। आरोपी महिला ने पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन सुनवाई के मौके पर दो तारीखों पर प्रार्थना पत्र पर बल देने के कोई हाजिर नहीं हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 कनिष्क कुमार सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।