फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोविड मरीजों के लिए निर्धारित किया एंबुलेंस किराया

विज्ञापन
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। आए दिन कोविड मरीजों से एंबुलेंस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने एंबुलेंस चालकों को एक निर्धारित शुल्क लेने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

कोविड मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें एंबुलेंस चालक निर्धारित किराया ही वसूल सकेंगे। जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस में दस किमी तक कोविड मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस का किराया 800 रुपये और दस किमी से आगे जाने पर किराया 50 रुपये प्रति किमी निर्धारित किया गया।
ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में दस किमी तक का किराया 1000 रुपये और दस किमी से आगे जाने पर किराया 100 रुपये प्रति किमी तथा वैंटीलेटर सपोर्टिड/बाई पैप एंबुलेंस का किराया दस किमी तक 1500 रुपये और दस किमी से आगे जाने पर 150 रुपये प्रति किमी किराया निर्धारित किया है।
विज्ञापन

इसके साथ ही अंतिम शव यात्रा वाहन के रूप में एंबुलेंस ले जाने पर दस किमी तक किराया 500 रुपये व दस किमी से आगे जाने पर 50 रुपये प्रति किमी दर से किराया देना होगा। डीएम द्वारा जारी आदेश में एंबुलेंस चालकों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कोविड मरीजों के परिजन कंट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 0131-2436918 एवं मोबाइल नंबर 9412210080 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें