खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खाद्य पदार्थो की जांच में नमूनों के फेल हो जाने पर एडीएम प्रशासन ने 25 वादों का निस्तारण किया है। तीन लाख 58 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ चमन लाल ने बताया कि सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए थे। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया गया। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने फरवरी माह में 25 वादों का निस्तारण करते हुए 3.58 लाख का जुर्माना किया है। इनमें मिश्रित दूध में शुएब पर 25 हजार का जुर्माना हुआ। गौरव पाल पर पनीर में 15 हजार, अमित कुमार पर घी में 12 हजार, मंंजूर हसन पर पनीर में 15 हजार, अनिल मित्तल पर गाय के दूध में 10 हजार, कफिल पर खोया में 11 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
इनके अलावा मुर्सलीन पर 15 हजार, मनोज कुमार पर 30 हजार, सत्यप्रकाश गर्ग पर बेसन में 25 हजार, शौकीन पर 20 हजार गाय के दूध में मिलावट पर जुर्माना किया। इसी तरह अफसर पर सात हजार, हसीन पर दस-दस हजार के तीन जुर्माने किए गए। सचिन पर आठ हजारा, इलियास पर दस हजार, मंजू पर 12 हजार, शेरसिंह पर सात हजार, इरफान रपर दस हजार, आस मोहम्मद पर 11 हजार का अर्थदंड हुआ। अर्पित जैन पर पांच हजार, अरविंद पर दस हजार, रामपाल पर दस हजार, ऋषभ जैन पर दस हजार का जुर्माना किया गया।