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Muzaffarnagar News: केबल चोरी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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मुजफ्फरनगर। अदालत ने मंसूरपुर थाना क्षेत्र में केबल चोरी के मामले में आरोपी मुस्तफा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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अभियोजन के अनुसार एनएच-58 मेरठ-हरिद्वार रोड स्थित अंबा शक्ति स्टील लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र परियोजना स्थल से 24 जून की रात अज्ञात व्यक्ति ने दीवार तोड़कर आठ बंडल कॉपर केबल चोरी कर लिए थे। इस मामले में थाना मंसूरपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत अर्जी में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह बागपत जिले के काठा गांव का निवासी है और व्यावसायिक वाहन चालक है। उसने चोरी से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर में आरोपी नामजद नहीं है और मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली है।
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