शाहनवाज हत्याकांड में सुनवाई को 30 को होगी
मुजफ्फरनगर। कवाल के शाहनवाज हत्याकांड में सभी छह आरोपी मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर कुर्की आदेश की मांग की। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख लगाई है।
जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को यह कांड हुआ था। मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोनों ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। मृतक शाहनवाज के पिता सलीम ने शाहनवाज की हत्या के मामले में एसआईसी द्वारा एफआर लगाने के खिलाफ कोर्ट में 16 नवंबर 2015 को निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था। मगर, आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने चार माह पहले सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए थे। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज हत्याकांड की तारीख थी, मगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता ने आरोपियों की कुर्की आदेश की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दायर की। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख लगाई है।