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बस में पान की पीक मारी तो लगेगा जुर्माना

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बस में पान की पीक मारी तो लगेगा जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। रोडवेज बसों में पान, गुटखा या बीड़ी-सिगरेट का धुआं उड़ाया तो खैर नहीं होगी। ऐसे यात्री को परिचालक नोटिस करेगा और कार्रवाई की चेतावनी देगा। दोबारा ऐसा करने पर यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी डिपो में निरंतर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि डिपो और बस चमचमाती नजर आएं।
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उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक पी गुरुप्रसाद ने डिपो को आदेश जारी किए हैं। ंआदेश में कहा गया है कि 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। डिपो परिसर से लेकर बसों के भीतर पान-गुटखा के साथ बीड़ी-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए निरीक्षण किया जाए। बसों को गंदा करने वाले यात्रियों को चेतावनी के साथ कार्रवाई के बारे में बताया जाए। बस में गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाए। इसके अलावा भी डिपो परिसर में पानी, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, डिस्पोजल ग्लास, पॉलीथिन आदि के लिए अलग से डस्टबिन रखीं जाए। डिपो की नालियों के साथ कोने-कोने में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग कराई जाए। एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि डिपो, बसों में साफ-सफाई के लिए पूरी तरह से कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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