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शाहनवाज हत्याकांड : आरोपियों के कुर्की आदेश जारी

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मुजफ्फरनगर। शाहनवाज हत्याकांड में सभी छह आरोपियों के कुर्की आदेश जारी हो गए हैं। आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर वादी के अधिवक्ता ने अदालत से कुर्की आदेश की मांग की थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सात जून की तारीख लगाई है।
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गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोनों ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। सूबे की तत्कालीन सपा सरकार के आदेश पर एसआईसी (विशेष जांच सेल) ने कवाल कांड समेत दंगे के मुकदमों की जांच की थी। एसआईसी ने शाहनवाज हत्याकांड में यह तर्क देते हुए एफआर लगा दी थी कि उसकी हत्या सचिन और गौरव ने की थी, जिनकी मौके पर ही हत्या कर दी गई थी।
मृतक शाहनवाज के पिता सलीम ने शाहनवाज की हत्या के मामले में एसआईसी की एफआर के खिलाफ कोर्ट में 16 नवंबर 2015 को निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों रविंद्र सिंह, प्रह्लाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने पांच माह पहले सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए थे। जिसके खिलाफ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। 26 मार्च को अदालत ने आरोपियों के कुर्की वारंट जारी किए थे। वादी के अधिवक्ता मोहसीन जैदी ने पूर्व में दायर अर्जी पर आरोपियों की कुर्की आदेश की मांग की थी। सोमवार को न्यायालय ने शाहनवाज हत्याकांड के आरोपियों के कुर्की आदेश जारी कर दिए हैं। बताते चलें कि कवाल कांड के सचिन-गौरव हत्याकांड में अदालत ने गत आठ फरवरी को सभी सात मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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