मुजफ्फरनगर। सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं देने और आदेश के बाद भी राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष पेश नहीं होने पर शाहपुर के ईओ को दो फरवरी को पेश करने के लिए एसएसपी को आदेश दिए गए हैं। इससे नगर पंचायत शाहपुर में खलबली मची है।
आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णपाल ने सूचना के अधिकार में नगर पंचायत शाहपुर से तालाब और पैंठ की सरकारी जमीन के संबंध में सूचना मांगी थी। सूचना नहीं देने पर वह उच्चाधिकारियों से मिला। उच्चाधिकारियों के यहां सुनवाई नहीं होने पर उसने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। आयुक्त के यहां कई तारीख लगी। इस बीच ईओ शाहपुर अनूप राय पर 2000 रुपये का दंड क्षतिपूर्ति का भी लगाया गया। दोनों सूचनाओं के नहीं देने पर 25-25 हजार का दंड लगाया गया। यह भी कहा गया कि वह राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में स्वयं उपस्थित हों। आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने एसएसपी को पत्र लिखकर दो फरवरी को ईओ अनूप राय को उनके न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।