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टैक्निशियन को लैब संचालित करने का अधिकार नहीं

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मुजफ्फरनगर। एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी के पदाधिकारियों ने कहा कि टेक्नीशियन को लैब संचालित करने का अधिकार नहीं है। सीएमओ रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
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महावीर चौक स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी के अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि पैथोलॉजी लैब केवल एमडी डॉक्टर ही संचालित कर सकता है। डॉक्टर के यहां टेक्नीशियन के रुप में काम करने वाले व्यक्ति को लैब चलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जिले में 77 पैथोलॉजी लैब के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए है। सीएमओ और एसीएमओ का नये फोरमेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहना गैर कानूनी है। 22 मई 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमानुसार क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एमबीबीएस को लैब चलाने का अधिकार है। ये एक्ट यूपी और बिहार में लागू नहीं है। इसे लेकर पहले लैब टेक्नीशियन और अब स्वास्थ्य विभाग ने भ्रम जाल फैलाया है। सीएमओ डॉ पीएस मिश्रा ने कहा कि अभी हमने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है। पूरे प्रकरण को शासन के संज्ञान के लिए भेजा गया है, शासन से जो आदेश होगा उसी के अनुसार वह कार्रवाई करेंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष डॉ रविंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉ अनिल कुमार, डॉ वीणा अग्रवाल, डॉ अनुराधा अग्रवाल, डॉ रेनू अग्रवाल, डॉ शेफाली, डॉ अनुज माहेश्वरी, डॉ पीसी अग्रवाल मौजूद रहे।
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