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बस चालकों पर मोबाइल फोन की पाबंदी

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बस चालकों पर मोबाइल फोन की पाबंदी
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मुजफ्फरनगर। सड़क हादसों को रोकने की कवायद में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बस चालकों पर यात्रा के दौरान मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगा दी है। यदि अब कोई बस चालक मोबाइल फोन सुनता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके दायरे में रोडवेज के नियमित और संविदा समेत अनुबंधित बसों के चालकों को भी शामिल किया गया है।
कुशीनगर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की वजह स्कूली बस के चालक का ईयर फोन सुनना रही। मानवरहित फाटक पर बस को पार करते समय ड्राईवर कानों के लीड लगा कर मोबाइल फोन से गाने सुन रहा था, उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और भीषण हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई। सड़क हादसों का एक कारण चालकों का मोबाइल फोन सुनना भी है। कुशीनगर के हादसे से सबक लेते हुए उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने हादसे रोकने की कवायद में चालकों का यात्रा के दौरान मोबाइल फोन न रखने का आदेश जारी किया है। लखनऊ से जारी हुए आदेश में कहा गया है कि अब रोडवेज के नियमित, संविदा चालक और अनुबंधित बसों के ड्राइवर यात्रा के दौरान अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखेंगे। यात्रा प्रारंभ होने पर चालक अपना फोन परिचालक को दे देंगे। यदि इस दौरान चालक के मोबाइल पर फोन आता है तो परिचालक सुनेगा। वह बताएगा कि चालक बस चला रहा है। यदि चालक के लिए कोई एमरजेंसी फोन आया तो चालक बस को एक साइड रोक कर बात करेगा और फिर फोन परिचालक के पास जमा कराएगा। मुजफ्फरनगर डिपो के एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में लखनऊ से पत्र मिला है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया गया है।
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यात्री कर सकते है शिकायत
मुजफ्फरनगर। यदि कोई बस चालक यात्रा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो यात्री उसकी शिकायत परिवहन विभाग के टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, वीडियो या फोटो से कर सकता है। संबंधित चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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निरीक्षण होगा
मुजफ्फरनगर। एआरएम ने बताया कि इस आदेश का पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारी भी बसों का निरीक्षक करेंगे। बस चेकिंग के दौरान परिचालक से चालक के मोबाइल फोन की जानकारी ली जाएगी। यदि परिचालक ने चालक का फोन जमा नहीं किया तो परिचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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